गो हत्या करने वाले 7 साल से 10 की सजा होंगी व 5 लाख रुपये तक जुर्माना भरना होगा।
यूूपी :- उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गो रक्षा कानून को दी मंजूरी.
उत्तर प्रदेश ने गो हत्या को रोकने के लिए गो रक्षा कानून मे संसोधन किया है व दुबारा इस कानून को सख्ती के साथ लागू के लिए यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई हैं योगी सरकार ने गो तस्करों को पकड़ने के लिए कुछ बड़े बदलाव किया है.
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गो रक्षा कानून मे सख्त प्रावधान
यदि कोई गो तस्करी करता पकड़ा जाता हैं तो उसे 7 से 10 साल की सजा होगी यदि वह दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा सकता है.
यदि किसी व्यक्ति का वाहन गो तस्करी करते पकड़ा जाता हैं तो उस वाहन के मालिक पर तबतक कार्यवाही नही होगी तब तक यह नहीं पता चलता कि वह इस में शामिल था या नहीं.
यदि कोई गो हत्या मे मुजरिम साबित होता है, तो उस व्यक्ति का नाम उसके मोहल्ले में सार्वजनिक रूप से लगाया जायेगा ताकि उसे न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी दंड दिया जायगा ताकि वह दुबारा ऐसा कार्य न करें व अन्य लोगों को भी ऐसा करने से डर लगे.
BJP का यह एक बड़ा कदम है जिसका वादा BJP ने 2017 के चुनाव मे किया था तथा इस पर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है.